रायपुर। शहर में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी) के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। रायपुर नगर निगम ने इन दोनों पावन अवसरों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम सीमा क्षेत्र में संचालित सभी मांस-मटन दुकानों, बूचड़खानों, होटलों और ढाबों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
CG News : रायपुर में 26 और 30 जनवरी को मांस-मटन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, नगर निगम का सख्त आदेश

महापौर के निर्देशानुसार जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 26 जनवरी और 30 जनवरी को पूरे शहर में किसी भी प्रकार का मांस-मटन न तो बेचा जाएगा और न ही परोसा जाएगा। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिशा-निर्देशों के पालन में लिया गया है।\

नगर निगम प्रशासन ने प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मांस-मटन की दुकानों के अलावा होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि नियमों का उल्लंघन न हो।

महापौर ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि कोई भी दुकान, होटल या ढाबा प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की बिक्री या परोसते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर नगर निगम अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने के साथ-साथ लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। नगर निगम ने शहरवासियों और व्यापारियों से अपील की है कि वे इन दोनों राष्ट्रीय महत्व के दिनों पर आदेश का पालन करें और सहयोग करें, ताकि गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस की गरिमा बनी रहे।



