CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ वन विभाग में अब सरकारी कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने विभागीय कार्यों में ई-ऑफिस सिस्टम को अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। अब बिना अनुमति के किसी भी तरह की फिजिकल फाइल का संचालन नहीं किया जाएगा।
इस नई व्यवस्था का उद्देश्य विभागीय कार्यों को तेज, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से फाइलों की आवाजाही ऑनलाइन होगी और अधिकारियों को निर्णय लेने में आसानी होगी।
अब डिजिटल माध्यम से होगा फाइलों का निपटारा
वन विभाग में पहले कई महत्वपूर्ण कार्य फिजिकल फाइलों के माध्यम से किए जाते थे। इससे कई बार फाइलों के एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक पहुंचने में समय लगता था और काम में देरी होती थी।
ई-ऑफिस सिस्टम लागू होने के बाद फाइलों को ऑनलाइन भेजा और स्वीकृत किया जा सकेगा। इससे विभागीय प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और काम की निगरानी भी आसान होगी।
फिजिकल फाइल के लिए लेनी होगी अनुमति
मंत्री केदार कश्यप ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब सामान्य परिस्थितियों में फिजिकल फाइलों का उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि किसी विशेष कारण से कागजी फाइल की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
इस कदम से विभाग में कागज के उपयोग को कम करने के साथ-साथ रिकॉर्ड प्रबंधन को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
काम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी
ई-ऑफिस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि फाइलों की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकेगी। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि कोई फाइल किस अधिकारी के पास लंबित है और उस पर कितनी प्रगति हुई है।
इससे अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
वन विभाग में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल
छत्तीसगढ़ वन विभाग में लगातार तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। वन संरक्षण, प्रशासनिक कार्यों और विभागीय योजनाओं के संचालन में डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है।
ई-ऑफिस सिस्टम भी इसी प्रयास का हिस्सा है, जिसके जरिए विभागीय कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है।
नई व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। उन्हें ई-ऑफिस सिस्टम के उपयोग और ऑनलाइन फाइल प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी।


