Hum Vatan News
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Reading: CG High Court Decision : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम आदेश’ अनुकंपा नियुक्ति में बाद की नहीं, मृत्यु के समय की नीति होगी मान्य
Font ResizerAa
Hum Vatan NewsHum Vatan News
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Have an existing account? Sign In
Follow US
© Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.

Home » CG High Court Decision : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम आदेश’ अनुकंपा नियुक्ति में बाद की नहीं, मृत्यु के समय की नीति होगी मान्य

Featuredछत्तीसगढ़

CG High Court Decision : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम आदेश’ अनुकंपा नियुक्ति में बाद की नहीं, मृत्यु के समय की नीति होगी मान्य

Hum Vatan News
Last updated: July 12, 2026 8:03 PM
By
Hum Vatan News
Share
SHARE
× Popup Image

CG High Court Decision : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला उस समय लागू नीति के अनुसार किया जाएगा, जब कर्मचारी की मृत्यु हुई थी।

Contents
पुराने मामलों पर नई नीति लागू करने से किया इनकारआश्रितों को राहत देने वाला फैसलासरकार को नियमों का पालन करने के निर्देश

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार द्वारा बाद में बनाई गई या संशोधित की गई नीति को पुराने मामलों में लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा तभी संभव है, जब नई नीति में स्पष्ट रूप से उसे पूर्व प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट) से लागू करने का उल्लेख किया गया हो।

- Advertisement -
HTML5 Icon

पुराने मामलों पर नई नीति लागू करने से किया इनकार

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति कोई सामान्य भर्ती प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी की असामयिक मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का एक माध्यम है। इसलिए इसके लिए पात्रता और नियम वही होंगे, जो कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रभावी थे।

- Advertisement -
HTML5 Icon

DRDO Internship 2026 : छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी’ DRDO में इंटर्नशिप कर करियर को दें नई उड़ान, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी आश्रित के अधिकारों का निर्धारण बाद में बदले गए नियमों के आधार पर नहीं किया जा सकता। यदि कर्मचारी की मृत्यु के समय कोई नीति लागू थी, तो उसी नीति के अनुसार आवेदन और पात्रता पर विचार किया जाना चाहिए।

आश्रितों को राहत देने वाला फैसला

हाईकोर्ट के इस फैसले को अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई मामलों में सरकारी विभागों द्वारा नई नीतियों या संशोधित नियमों के आधार पर पुराने आवेदनों पर निर्णय लिया जाता था। अब कोर्ट के इस आदेश से ऐसे मामलों में स्पष्टता आने की उम्मीद है।

अदालत ने कहा कि प्रशासनिक नीतियों में बदलाव का असर उन मामलों पर नहीं डाला जा सकता, जिनमें अधिकार पहले ही उत्पन्न हो चुके हैं।

सरकार को नियमों का पालन करने के निर्देश

हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में निर्णय लेते समय नीति की प्रभावी तिथि और कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को ध्यान में रखा जाए।

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि नियमों में बदलाव सरकार का अधिकार है, लेकिन नए नियमों को पुराने मामलों में लागू करने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान होना जरूरी है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को राहत मिलने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय भविष्य में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े विवादों के समाधान में मार्गदर्शक साबित हो सकता है।

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link Print
Advertisement Carousel

Latest Post

मिशन अमृत के तहत बस्तर नगर पंचायत के लिए जल आपूर्ति की नई व्यवस्था, 65 से बढ़कर 135 लीटर प्रतिदिन होगी प्रति व्यक्ति पेयजल की उपलब्धता.
अन्य छत्तीसगढ़ देश - विदेश
सुशासन और पारदर्शिता के साथ हर वर्ग तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री श्री साय.
अन्य छत्तीसगढ़ देश - विदेश
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रामचंडी मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली एवं सुख-समृद्धि की कामना की.
अन्य छत्तीसगढ़ देश - विदेश
एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया के 28वें राष्ट्रीय अधिवेशन एपिकॉन-2026 में शामिल हुए राज्यपाल.
अन्य छत्तीसगढ़ देश - विदेश
डीएमएफ से प्राथमिक और माध्यमिक शाला के लिए 33.90 लाख रुपये स्वीकृत, वनांचल के बच्चों को मिलेगा बेहतर शैक्षणिक वातावरण.
अन्य छत्तीसगढ़ देश - विदेश
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की OTS-2 योजना के तहत अब तक 62.5 प्रतिशत संपत्तियों का हुआ विक्रय.
अन्य छत्तीसगढ़ देश - विदेश
CG News : नशा तस्करों की अब खैर नहीं’ पुलिस मुख्यालय में बनेगी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की नई विंग
Featured छत्तीसगढ़
CG News : रेड नदी में बड़ा हादसा, एक ही परिवार के चार लोगों की गई जान’ पुलिस ने निकाले शव
Featured छत्तीसगढ़

You Might Also Like Related

Featuredछत्तीसगढ़

CG Crime News : शराब पीने के बाद दो लोगों की संदिग्ध मौत, मृतकों में बसपा पार्षद भी शामिल’ जांच में जुटी पुलिस

By
Hum Vatan News
3 Min Read
Featuredछत्तीसगढ़

CG Transfer News : छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर की नई सूची जारी, जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को मिली नई जिम्मेदारी

By
Hum Vatan News
3 Min Read
Featuredछत्तीसगढ़

CG Crime News : छत्तीसगढ़ के स्कूल में नशेड़ी का उत्पात, सहायक शिक्षक की डंडे से पिटाई’ ट्रक से कुचलने की धमकी

By
Hum Vatan News
3 Min Read
Previous Next
Hum Vatan News

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य

Follow for More

Quick Links

  • Privacy Policy
  • Contact
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
October 2026
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« Sep    

Hum Vatan News. Nimble Technology Design Company. All Rights Reserved.

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?