स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मण्डल मुख्यालय में आयोजित स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने हितग्राहियों को दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ देने की घोषणा करते हुए बड़ी सौगात दी। यह छूट मण्डल की समस्त योजनाओं में निर्मित/निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों/विशेष आवासीय योजना (OTS 1 एवं 2 में आबंटित संपत्तियों को छोड़कर) पर लागू होगी। हितग्राही उन्हें आबंटित संपत्ति की संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कर दाण्डिक ब्याज (विलम्बित अवधि के ब्याज) में 50 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकते है।
अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया कि मण्डल द्वारा पूर्व में निर्मित भवनों के विरूद्ध बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर 50 प्रतिशत दाण्डिक ब्याज में छूट का लाभ 31 मार्च 2026 की अवधि तक दिया गया था। हितग्राहियों से इस योजना को अच्छा प्रतिसाद मिला। मण्डल की निधि तरलता एवं हितग्राहियों को दाण्डिक (विलम्बित अवधि) ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त करते हुए बकाया राशि एकमुश्त जमा करने की सहुलियत देने के उद्देश्य से यह योजना लायी गई है।
अध्यक्ष ने बताया कि हितग्राहियों द्वारा जलप्रदाय शुल्क (वाटर चार्जेस) भी समय पर जमा नहीं करने के कारण वाटर चार्जेस पर सरचार्ज भारित हो रहा था तथा हितग्राहियों द्वारा हाउसिंग बोर्ड से लगातार सरचार्ज माफ करने आग्रह किया जा रहा था। बोर्ड द्वारा बोर्ड की आबंटित संपत्तियों पर लंबित जलप्रदाय शुल्क (वाटर चार्जेस) को एकमुश्त जमा करने पर भारित सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट हितग्राहियों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिससे हितग्राहियों को लाभ मिलेंगा।
अध्यक्ष ने बताया कि मण्डल द्वारा संबंधित इकाईयों को इस आशय के निर्देश जारी किये जा रहे है।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री अनुराग सिंह देव, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल द्वारा हितग्राहियों को दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट की दी सौगात.


