Hum Vatan News
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Reading: CG High Court : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला’ रिश्वत की रकम बरामद होने से ही अपराध साबित नहीं होता
Font ResizerAa
Hum Vatan NewsHum Vatan News
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Have an existing account? Sign In
Follow US
© Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.

Home » CG High Court : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला’ रिश्वत की रकम बरामद होने से ही अपराध साबित नहीं होता

Featuredछत्तीसगढ़

CG High Court : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला’ रिश्वत की रकम बरामद होने से ही अपराध साबित नहीं होता

Hum Vatan News
Last updated: September 21, 2026 12:28 PM
By
Hum Vatan News
Share
Chhattisgarh High Court News
Chhattisgarh High Court News
SHARE
× Popup Image

CG High Court : रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिश्वतखोरी से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत दोहराते हुए कहा है कि केवल आरोपी के कब्जे से रिश्वत के लिए इस्तेमाल किए गए नोटों की बरामदगी अपने आप में दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन पक्ष को यह साबित करना जरूरी है कि आरोपी ने अवैध रिश्वत की मांग की थी और उसे स्वीकार किया था। हाईकोर्ट ने यह बात सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट की है।

Contents
रिश्वत की मांग साबित करना अनिवार्यअभियोजन को पहले मूल तथ्य साबित करने होंगेशिकायतकर्ता के बयान की भी होगी जांच

रिश्वत की मांग साबित करना अनिवार्य

अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए अवैध परितोषण यानी रिश्वत की मांग महत्वपूर्ण तत्व है। महज आरोपी के पास से संदिग्ध या दागी नोट मिल जाने से यह स्वतः साबित नहीं हो जाता कि उसने रिश्वत ली थी।

- Advertisement -
HTML5 Icon

Ultraviolette X47: 323 किमी रेंज और ADAS सेफ्टी के साथ लॉन्च हुई नई इलेक्ट्रिक बाइक, जानें कीमत और फीचर्स

- Advertisement -
HTML5 Icon

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई जैसे मामलों में स्थापित सिद्धांतों का उल्लेख किया। इन फैसलों के अनुसार, मांग के ठोस साक्ष्य के अभाव में केवल मुद्रा नोटों की बरामदगी को रिश्वतखोरी का पर्याप्त प्रमाण नहीं माना जा सकता।

अभियोजन को पहले मूल तथ्य साबित करने होंगे

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के तहत कानूनी अनुमान लगाने से पहले अभियोजन पक्ष को मामले के मूलभूत तथ्यों को स्थापित करना होता है। यानी यह दिखाना जरूरी है कि आरोपी से रिश्वत की मांग और उसकी स्वीकृति से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

इसके बाद ही आरोपी के कब्जे में मिली राशि को लेकर उसके स्पष्टीकरण और कानूनी अनुमान के सवाल पर विचार किया जा सकता है।

शिकायतकर्ता के बयान की भी होगी जांच

हाईकोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि रिश्वत के ट्रैप मामलों में शिकायतकर्ता के बयान को परिस्थितियों और उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के साथ परखा जाना चाहिए। यदि शिकायतकर्ता के बयान में विरोधाभास हो या वह रिश्वत की मांग की बात का समर्थन न करे, तो केवल बरामद रकम के आधार पर दोषसिद्धि करना पर्याप्त नहीं होगा।

अदालत ने पूर्व निर्णयों में यह भी माना है कि उचित मामले में शिकायतकर्ता के बयान की स्वतंत्र पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है।

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link Print
Advertisement Carousel

Latest Post

CG News : छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टरों का बड़ा फैसला, एक सप्ताह के लिए स्थगित किया आंदोलन
Featured छत्तीसगढ़
Title track of ‘Ye Prem Mol Liya’ released: आयुष्मान-शरवरी की ‘ये प्रेम मोल लिया’ का टाइटल ट्रैक आउट, श्रेया घोषाल ने दी सुरीली आवाज
entertainment Featured
World Cup 2027: रोहित-विराट के बिना भी मजबूत रहेगी टीम इंडिया? संदीप पाटिल ने बेंच स्ट्रेंथ को लेकर कही बड़ी बात
Featured खेल
Iran’s warning : ईरान की अमेरिका को कड़ी चेतावनी, नई सैन्य कार्रवाई हुई तो अमेरिकी ठिकानों पर होंगे लगातार हमले
Featured international
Ajgaivinath Dham Tragedy: गंगा के बढ़े जलस्तर ने ली 6 बच्चों की जान, कर्मा-धर्मा स्नान के दौरान हुआ हादसा
Featured national
CG Crime News : महिला की हत्या से हड़कंप, शव को घर के पीछे सेप्टिक टैंक में छिपाने का आरोप
Featured छत्तीसगढ़
LPG Subsidy New Rule 2026 : सस्ता सिलेंडर चाहिए तो 1 अक्टूबर से पहले निपटा लें ये काम
Featured छत्तीसगढ़
CG PWD E-Tendering : छत्तीसगढ़ PWD में बड़ा बदलाव’ अब नए पोर्टल से होगा ई-टेंडरिंग का पूरा काम, 1 अक्टूबर से लागू
Featured छत्तीसगढ़

You Might Also Like Related

Featuredreligion

Anant Chaturdashi 2026 : बप्पा को विदा करने से पहले जरूर करें ये पूजा, जानें सही विधि

By
Hum Vatan News
3 Min Read
Ultraviolette X47
automobileFeatured

Ultraviolette X47: 323 किमी रेंज और ADAS सेफ्टी के साथ लॉन्च हुई नई इलेक्ट्रिक बाइक, जानें कीमत और फीचर्स

By
Hum Vatan News
3 Min Read
CG Weather Update
Featuredछत्तीसगढ़

CG Weather Update : छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, नए सिस्टम से तेज बारिश और आकाशीय बिजली की संभावना

By
Hum Vatan News
4 Min Read
Previous Next
Hum Vatan News

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य

Follow for More

Quick Links

  • Privacy Policy
  • Contact
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
September 2026
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
« Aug    

Hum Vatan News. Nimble Technology Design Company. All Rights Reserved.

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?