
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर कंपनी में छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल किया जा रहा है जिसके संबंध में मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) ट्रांसमिशन द्वारा परिपत्र जारी कर तीनों कंपनियों के विभाग प्रमुखों को तत्संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये। मुख्य अभियंता श्री ए.एम.परियल ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा सामूहिक अवकाश या हड़ताल में भाग लेने की स्थिति में ऐसे अनधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों का वेतन देय नहीं होगा तथा इस अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस‘ माना जायेगा। ऐसे कृत्यों को प्रबंधन द्वारा कदाचरण की श्रेणी में गिना जाएगा और तत्संबंध में सिविल सेवा के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
प्रबंधन ने यह भी परिपत्र जारी कर कहा है कि हड़ताल में शामिल होना और दूसरों को भाग लेने हेतु उकसाने के कृत्यों को दीर्घ दुराचरण की श्रेणी में माना जाता है तथा कर्मचारियों द्वारा ऐसे कृत्य किये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
श्री परियल ने विभाग प्रमुखों को हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों की जानकारी तथा कार्यवाही के संबंध में मानव संसाधन विभाग को सूचित करने के निर्देश दिये है। परिपत्र में कहा गया है कि कार्य प्रभावित न हो, ऐसी स्थिति के लिए सभी विभाग प्रमुखों को तैयार रहना होगा तथा उपलब्ध संसाधनों एवं कर्मियों से कार्यों का संचालन करना होगा। विद्युत विभाग अति आवश्यक सेवाओं में शामिल है जिसके सुचारू संचालन एवं जनहित में कार्य करने के लिए कर्मी संकल्पबद्ध रहे।
