रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षा संभाग दुर्ग के प्रभारी संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई हेमंत उपाध्याय के सरगुजा में संयुक्त संचालक (JD) के पद पर रहते हुए की गई गंभीर अनियमितताओं, स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता के आरोपों पर आधारित है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज इस निलंबन का आदेश जारी किया गया है।

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क्या है पूरा मामला?
हेमंत उपाध्याय पर आरोप है कि उन्होंने सरगुजा संभाग में संयुक्त संचालक के पद पर रहते हुए विभागीय नियमों का उल्लंघन किया। जांच में पाया गया कि उनके कार्यकाल के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं हुईं। हालांकि, आदेश में अनियमितताओं का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह मामला शिक्षकों की पदोन्नति और पदस्थापना में हुई कथित धांधली से जुड़ा है।
आरोपों की जांच के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने पाया कि हेमंत उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ लगे आरोप सही पाए गए, जिसके बाद यह निलंबन की कार्रवाई की गई है।
पहले भी हुए हैं निलंबित
गौरतलब है कि हेमंत उपाध्याय पहले भी निलंबित हो चुके हैं। अगस्त 2023 में शिक्षक पदोन्नति में भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक पद से निलंबित किया गया था। उस समय उनके साथ रायपुर और दुर्ग संभाग के संयुक्त संचालकों समेत 10 अधिकारियों को भी निलंबित किया गया था। बाद में, दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने उनके निलंबन पर रोक लगाते हुए उन्हें पुरानी जगह पर काम करने का आदेश दिया था।
स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बार फिर उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और उन्हें निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि के दौरान हेमंत उपाध्याय का मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर नियत किया गया है और उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।