Hum Vatan News
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Reading: CG BREAKING : भाजपा नेता को उंगली दिखाने के मामले में निलंबित CEO की याचिका खारिज
Font ResizerAa
Hum Vatan NewsHum Vatan News
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Have an existing account? Sign In
Follow US
© Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.

Home » CG BREAKING : भाजपा नेता को उंगली दिखाने के मामले में निलंबित CEO की याचिका खारिज

Featuredछत्तीसगढ़

CG BREAKING : भाजपा नेता को उंगली दिखाने के मामले में निलंबित CEO की याचिका खारिज

Hum Vatan News
Last updated: June 24, 2026 7:46 PM
By
Hum Vatan News
Share
SHARE
× Popup Image

CG BREAKING : बिलासपुर। दुर्ग जनपद पंचायत के निलंबित मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) रूपेश पांडेय को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता के साथ विवाद के दौरान कथित रूप से उंगली दिखाकर धमकी देने के मामले में जारी निलंबन आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निलंबन को वैध और नियमसम्मत माना है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ निर्धारित प्रक्रिया और नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। प्रथम दृष्टया उपलब्ध तथ्यों और प्रशासनिक रिकॉर्ड के आधार पर निलंबन आदेश में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं पाई गई। इसलिए न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

- Advertisement -
HTML5 Icon

CM Sai’ की बड़ी पहल’ श्रमिक परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के लिए आवेदन शुरू

- Advertisement -
HTML5 Icon

गौरतलब है कि दुर्ग जिले में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता और जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ रूपेश पांडेय के बीच विवाद का मामला सामने आया था। इस दौरान अधिकारी पर भाजपा नेता को उंगली दिखाकर धमकी देने और अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगा था। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद मामला काफी चर्चा में रहा।

विवाद बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रूपेश पांडेय को निलंबित कर दिया था। निलंबन आदेश के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने सरकार की कार्रवाई को उचित ठहराते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट के इस फैसले को प्रशासनिक अनुशासन और सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक पद पर आसीन अधिकारियों से मर्यादित और जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा की जाती है तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में प्रशासन कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link Print
Advertisement Carousel

Latest Post

Vaishali Boat Accident: गंगा में नाव पलटने से मची चीख-पुकार, एक ही परिवार की 7 बच्चियों की मौत, हादसे से दहला वैशाली
Featured national
Greenland Oil Gas Exploration: ग्रीनलैंड में छिपा है तेल, गैस और दुर्लभ खनिजों का खजाना! ट्रंप की घोषणा के बाद बढ़ी चर्चा
Featured international
Shikhar Dhawan World T20 Continent Cup Controversy: दिसंबर में होने वाले वर्ल्ड टी20 कॉन्टिनेंट कप पर विवाद, शिखर धवन ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
Featured खेल
CG News : छत्तीसगढ़ में CRPF जवान की मौत से मचा हड़कंप, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम
Featured छत्तीसगढ़
Arijit Singh Song Phir Se Grammy Consideration List: ‘फिर से’ को Grammy Consideration List में मिली जगह, क्या मिलेगा अवॉर्ड?
Featured मनोरंजन
CGPSC SI Exam 2026: सूबेदार और उप निरीक्षक मुख्य परीक्षा टली, आयोग ने बताई वजह
Featured छत्तीसगढ़
Saurav Das Ashutosh Ranka Judicial Custody: CJP कार्यकर्ताओं पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा, सौरव दास और आशुतोष रांका की बढ़ी मुश्किलें
Featured national
Infinix GT 50 Pro
Infinix GT 50 Pro भारत में 27 अक्टूबर को होगा लॉन्च: Flipkart पर खुलेगी बिक्री, मिलेंगे दमदार गेमिंग फीचर्स
Featured tech

You Might Also Like Related

Featuredreligion

Navratri 2026 : नवरात्रि के चौथे दिन करें मां कूष्मांडा की पूजा, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा और मंत्र

By
Hum Vatan News
7 Min Read
Featuredछत्तीसगढ़

Chhattisgarh Bus Fare Hike : छत्तीसगढ़ में यात्री बसों का किराया बढ़ा, शुरुआती 5 किमी के लिए देने होंगे 10 रुपये

By
Hum Vatan News
3 Min Read
Featuredreligion

14 October 2026 Horoscope : आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आज, जानिए अपना राशिफल

By
Hum Vatan News
5 Min Read
Previous Next
Hum Vatan News

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य

Follow for More

Quick Links

  • Privacy Policy
  • Contact
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
October 2026
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« Sep    

Hum Vatan News. Nimble Technology Design Company. All Rights Reserved.

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?