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CG NEWS : मोहर्रम जुलूस पर बड़ा फैसला’ डीजे और आतिशबाजी पर वक्फ बोर्ड का प्रतिबंध अमान्य, हाईकोर्ट का आदेश

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Last updated: June 25, 2026 12:00 PM
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CG NEWS : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मोहर्रम जुलूस में डीजे और आतिशबाजी पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को इस तरह का प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि किसी धार्मिक जुलूस या सार्वजनिक आयोजन में डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्र अथवा आतिशबाजी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार संबंधित प्रशासनिक और सक्षम प्राधिकरणों के पास होता है, न कि वक्फ बोर्ड के पास।

मामला मोहर्रम जुलूस के दौरान डीजे और आतिशबाजी के उपयोग को लेकर जारी एक आदेश से जुड़ा था, जिसमें वक्फ बोर्ड द्वारा कुछ प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी किए गए थे। इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

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CM Sai’ के निर्देश पर सख्त नियम लागू, अवैध खनन करने वालों की अब खैर नहीं

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सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि वक्फ बोर्ड का दायरा मुख्य रूप से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उनसे जुड़े प्रशासनिक मामलों तक सीमित है। सार्वजनिक व्यवस्था, ध्वनि नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अन्य सक्षम सरकारी एजेंसियों के पास है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि किसी आयोजन में डीजे, लाउडस्पीकर या आतिशबाजी के उपयोग को नियंत्रित करना है, तो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और संबंधित प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। कोई भी संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसे प्रतिबंध नहीं लगा सकती।

अदालत के इस फैसले को मोहर्रम जुलूस आयोजकों और संबंधित पक्षों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं प्रशासन ने कहा है कि सभी धार्मिक आयोजनों में कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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