CG NEWS : दुर्ग। जिले के जामुल थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म, अपहरण और धोखाधड़ी के सनसनीखेज मामले में फरार चल रहा आरोपी तांत्रिक आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। खुद को तांत्रिक बताने वाला हेमंत अग्रवाल (41) करीब दो महीने की फरारी के बाद बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। हैरानी की बात यह रही कि जिस तंत्र-मंत्र पर आरोपी भरोसा करता था, वही उसकी गिरफ्तारी का कारण बन गया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी हेमंत अग्रवाल अमलेश्वर का निवासी है। वह खुद को तांत्रिक बताकर पीड़िता के परिवार के संपर्क में आया था और समस्याएं दूर करने का झांसा देकर धीरे-धीरे युवती को अपने प्रभाव में ले लिया। आरोपी ने युवती को शादी का झूठा भरोसा दिया और पत्नी की तरह साथ रखते हुए उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा।
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पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसके अश्लील वीडियो बनाए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक उसका शोषण किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती की मर्जी के बिना आर्य समाज में जबरन शादी भी करवाई। इस दौरान युवती दो-तीन बार गर्भवती हुई, लेकिन आरोपी ने दबाव बनाकर जबरन गर्भपात कराया।
दिनदहाड़े अपहरण, फिर फरारी
19 नवंबर 2025 को आरोपी दिनदहाड़े युवती को घर से उठाकर पहले कोंडागांव और दंतेवाड़ा, फिर रायपुर ले गया। 21 नवंबर 2025 को पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया था, लेकिन भिलाई-3 थाने से आरोपी मौका पाकर फरार हो गया था। इसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी।
तांत्रिक से मिलने गया, पुलिस ने दबोचा
फरारी के दौरान आरोपी लगातार नाम और ठिकाने बदलता रहा और मोबाइल फोन अधिकतर बंद रखता था। इसी बीच वह बारनवापारा के जंगलों में रहने वाले दूसरे बैगा-तांत्रिक से मिलने और दवा लेने पहुंचा। पुलिस को इसी गतिविधि का इनपुट मिला, जो गिरफ्तारी के लिए निर्णायक साबित हुआ।
सूचना के बाद पुलिस टीम ने उड़ीसा, बारनवापारा और बलौदाबाजार इलाके में सघन तलाश शुरू की। दो पुलिसकर्मी कई दिनों तक सिविल ड्रेस में निगरानी करते रहे। पुलिस को अंदेशा था कि तांत्रिक से मिलने के बाद आरोपी वापस लौटेगा। आखिरकार आरोपी गीतपुरी (बलौदाबाजार) पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे दबोच लिया।
जुलूस निकालकर भेजा गया जेल
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का पैदल जुलूस निकाला और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। जामुल थाना में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 918/2025, धारा 85, 115(2), 64(2)(एम), 138, 351(3), 89 बीएनएस के तहत मामला दर्ज है।


