Hum Vatan News
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Reading: Chhattisgarh High Court : दो साल तक भरण-पोषण नहीं तो तलाक वैध, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम आदेश
Font ResizerAa
Hum Vatan NewsHum Vatan News
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Have an existing account? Sign In
Follow US
© Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.

Home » Chhattisgarh High Court : दो साल तक भरण-पोषण नहीं तो तलाक वैध, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम आदेश

Featuredछत्तीसगढ़

Chhattisgarh High Court : दो साल तक भरण-पोषण नहीं तो तलाक वैध, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम आदेश

Hum Vatan News
Last updated: December 19, 2025 1:38 PM
By
Hum Vatan News
Share
Chhattisgarh High Court
Chhattisgarh High Court
SHARE
× Popup Image

Chhattisgarh High Court , बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम विवाह कानून से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा और स्पष्ट फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई पति लगातार दो वर्षों तक अपनी पत्नी का भरण-पोषण नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को तलाक लेने का पूरा अधिकार है, भले ही वह अपने मायके में ही क्यों न रह रही हो।

Chhattisgarh High Court : दो साल तक भरण-पोषण नहीं तो तलाक वैध, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम आदेश

Chhattisgarh High Court
Chhattisgarh High Court

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह टिप्पणी करते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक के आदेश को आंशिक रूप से सही ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण पति की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

Chhattisgarh High Court
Chhattisgarh High Court

क्या है पूरा मामला
यह मामला छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ का है। यहां 30 सितंबर 2015 को मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार पति-पत्नी का निकाह हुआ था। शादी के बाद पत्नी केवल 15 दिनों तक ससुराल में रही। इसके बाद पारिवारिक विवाद के चलते मई 2016 से वह अपने मायके में रहने लगी।

Chhattisgarh High Court
Chhattisgarh High Court

पत्नी ने आरोप लगाया कि पति ने उसके नाम से की गई करीब 10 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) तुड़वाने का दबाव बनाया। जब उसने इसका विरोध किया, तो उसके साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना शुरू हो गई। आरोपों के अनुसार, इसके बाद पति ने उसका भरण-पोषण भी बंद कर दिया।

Chhattisgarh High Court
Chhattisgarh High Court

कानूनी कार्रवाई और फैमिली कोर्ट का फैसला
पति की कथित प्रताड़ना और भरण-पोषण न मिलने से परेशान होकर पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और भरण-पोषण से जुड़े मामले दर्ज कराए। फैमिली कोर्ट ने इन सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर विवाह विच्छेद का आदेश पारित किया था।

Chhattisgarh High Court
Chhattisgarh High Court

हालांकि, पति ने फैमिली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि यदि पति दो साल या उससे अधिक समय तक पत्नी का भरण-पोषण नहीं करता है, तो यह तलाक का वैध आधार बनता है।

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0

13576/ 7

Advertisement Carousel

Latest Post

कर्मा पर्व प्रकृति से जुड़ाव और सामूहिक आनंद का उत्सव है: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय.
छत्तीसगढ़ देश - विदेश
साहित्य प्रेमियों के लिए विशेष सुविधा: रायपुर साहित्य उत्सव में निःशुल्क चलेंगी बसें.
अन्य छत्तीसगढ़
पंचायत प्रतिनिधियों के अध्ययन भ्रमण से ग्रामीण विकास को मिलेगी नई दिशा – मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय.
अन्य छत्तीसगढ़
सिर्फ ₹2 लाख डाउन पेमेंट में Maruti Suzuki Victoris घर लाएं, जानें बेस वेरिएंट की EMI डिटेल
automobile Featured
CG News : 20 मिनट में दो वारदातें, रायपुर में 13 लाख की उठाईगिरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार
Featured छत्तीसगढ़
CG Breaking News : छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में धान खरीदी केंद्र से 17 करोड़ रुपये का 53 हजार क्विंटल धान गायब होने का बड़ा खुलासा
Featured छत्तीसगढ़
CG News : कोरबा के गेवरा दीपका स्थित शिव मंदिर तालाब में 3 क्विंटल से ज्यादा मछलियों की मौत से मचा हड़कंप
Featured छत्तीसगढ़
Budget 2026 से पहले बड़ा फैसला: इतिहास में पहली बार रविवार को खुलेगा शेयर बाजार
business Featured देश - विदेश

You Might Also Like Related

Bank Of Maharashtra
Featuredदेश - विदेश

Bank Of Maharashtra : बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अप्रेंटिसशिप भर्ती शुरू, ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका

By
Hum Vatan News
3 Min Read
Featuredछत्तीसगढ़

Naxalite Leader : बीजापुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, खूंखार नक्सली लीडर मुठभेड़ में ढेर

By
Hum Vatan News
2 Min Read
Featuredदेश - विदेश

PM Modi Showed The Green Signal : देश को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, पीएम मोदी ने मालदा से किया शुभारंभ

By
Hum Vatan News
2 Min Read
Previous Next
Hum Vatan News

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य

Follow for More

Quick Links

  • Privacy Policy
  • Contact
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
January 2026
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« Dec    

Hum Vatan News. Nimble Technology Design Company. All Rights Reserved.

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?