जांजगीर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर–चांपा जिले में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नशे के कारोबार से अर्जित की गई करीब 35 लाख रुपये की चल–अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश मुंबई स्थित साफेमा (SAFEMA) / एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने दिया है। यह जांजगीर जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत संपत्ति अटैच करने की पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में सिटी कोतवाली जांजगीर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए ग्राम जर्वे निवासी महेंद्र साहू पिता किशनलाल साहू को गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, महेंद्र साहू के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत चार प्रकरण दर्ज थे।
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अपराध क्रमांक 487/18 में विशेष न्यायालय जांजगीर ने 26 जून 2019 को आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी ने मादक पदार्थों की तस्करी से अवैध रूप से बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित की थी।
इस मामले में मुंबई स्थित साफेमा/एनडीपीएस कोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68(सी) के उल्लंघन को मानते हुए 30 दिसंबर 2025 को आरोपी महेंद्र साहू और उसकी पत्नी के नाम से दर्ज लगभग 35 लाख रुपये की चल–अचल संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश जारी किए हैं।
ये संपत्तियां की गईं फ्रीज
न्यायालय के आदेश के अनुसार जिन संपत्तियों को फ्रीज किया गया है, उनमें शामिल हैं—
जांजगीर में लगभग 10 लाख रुपये मूल्य की जमीन,
1 लाख 64 हजार 800 रुपये मूल्य की कृषि भूमि,
सुकली गांव में 6 लाख 13 हजार 600 रुपये और 7 लाख 16 हजार रुपये मूल्य की जमीन,
हथनेवरा में 3 लाख 51 हजार 981 रुपये की जमीन,
एक्वा फोर-जी स्कूटी (30 हजार रुपये),
महिंद्रा बोलेरो पिकअप (लगभग 5 लाख 30 हजार रुपये),
हीरो स्प्लेंडर बाइक,
इन सभी चल–अचल संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 35 लाख रुपये आंका गया है।
पुलिस की सख्ती, नशे के कारोबार पर प्रहार
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि मुंबई विशेष न्यायालय द्वारा पारित इस आदेश के तहत आरोपी और उसकी पत्नी के नाम से दर्ज अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को फ्रीज किया गया है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को भी कानून के तहत जब्त किया जाएगा।


