Hum Vatan News
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Reading: High Court Order: हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, आबकारी कमिश्नर समेत 2 अफसरों को नोटिस
Font ResizerAa
Hum Vatan NewsHum Vatan News
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Have an existing account? Sign In
Follow US
© Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.

Home » High Court Order: हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, आबकारी कमिश्नर समेत 2 अफसरों को नोटिस

Featuredछत्तीसगढ़

High Court Order: हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, आबकारी कमिश्नर समेत 2 अफसरों को नोटिस

Hum Vatan News
Last updated: October 4, 2026 12:45 PM
By
Hum Vatan News
Share
SHARE
× Popup Image

बिलासपुर: High Court Order: छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश का समय पर पालन नहीं करना रायपुर के दो वरिष्ठ अधिकारियों को भारी पड़ गया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आबकारी कमिश्नर पी.एस. एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पी.एल. साहू को नोटिस जारी कर पूछा है कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

Contents
90 दिन में आदेश का पालन करने के दिए गए थे निर्देशएसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी को लेकर उठे सवाल9 महीने बाद भी नहीं हुआ आदेश का पालनदो अधिकारियों को हाईकोर्ट का नोटिस

90 दिन में आदेश का पालन करने के दिए गए थे निर्देश

पूरा मामला बिलासपुर निवासी और जिला जांजगीर-चांपा में आबकारी विभाग में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ मुकेश कुमार शर्मा से जुड़ा है। उन्होंने आबकारी उप निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) पद के लिए आयोजित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लिया था।

- Advertisement -
HTML5 Icon

याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके सर्विस रिकॉर्ड यानी एसीआर के 15 अंक कम किए जाने के कारण उन्हें परीक्षा में असफल कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।

- Advertisement -
HTML5 Icon

एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी को लेकर उठे सवाल

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि वर्ष 2017, 2018 और 2019 के सर्विस रिकॉर्ड (एसीआर) में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने से पहले याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस और सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया था।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के न्यायिक फैसलों का हवाला देते हुए संबंधित विभाग को निर्देश दिया था कि 90 दिनों के भीतर अन्य एसीआर के आधार पर मुकेश कुमार शर्मा के मामले पर दोबारा विचार (रिकंसीडर) किया जाए।

CG Weather Today : रायपुर में आज साफ रहेगा आसमान, 34 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान

9 महीने बाद भी नहीं हुआ आदेश का पालन

याचिकाकर्ता का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद करीब नौ महीने तक विभाग की ओर से आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट ने 90 दिनों के भीतर मामले पर पुनर्विचार करने का स्पष्ट निर्देश दिया था, लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के काफी समय बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया।

दो अधिकारियों को हाईकोर्ट का नोटिस

मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने पी.एस. एल्मा, आबकारी कमिश्नर और पी.एल. साहू, अपर आबकारी आयुक्त, रायपुर को नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में उनके खिलाफ न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

इस मामले में अब अधिकारियों के जवाब और कोर्ट की आगामी सुनवाई पर नजर रहेगी।

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link Print
Advertisement Carousel

Latest Post

Israeli PM Netanyahu honors Indian pilot Captain Smit Machhar: भारतीय पायलट की बहादुरी के मुरीद हुए नेतन्याहू, कैप्टन स्मित मच्छार को दिया खास न्योता
Featured देश - विदेश
Pitru Paksha 2026: पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए क्यों जरूरी माना जाता है श्राद्ध?
Featured religion
CG NEWS : बाथरूम में धोए जा रहे थे मिठाई के बर्तन
Featured छत्तीसगढ़
Aprilia SXR GT
Aprilia SXR GT मैक्सी-स्कूटर रेंज से उठा पर्दा: SXR GT 175 और GT 125 की बुकिंग भारत में शुरू
automobile
Chhattisgarh Weather Update
CG Weather Today : रायपुर में आज साफ रहेगा आसमान, 34 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान
Featured छत्तीसगढ़
04 October 2026 Horoscope : आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आज, जानिए अपना राशिफल
Featured religion
सेवा मेरा योगदान’: वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने 350 दिव्यांगजनों को वितरित किए सहायक उपकरण.
अन्य छत्तीसगढ़ देश - विदेश
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का एक वर्ष : 850 गांवों में पहली बार पहुंची नियमित बस सेवा.
अन्य छत्तीसगढ़ देश - विदेश

You Might Also Like Related

अन्यछत्तीसगढ़देश - विदेश

वैश्विक निवेश मानचित्र पर छत्तीसगढ़ की मजबूत पहचान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल….SING फोरम 2026 में सहभागिता के लिए सिंगापुर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय.

By
Hum Vatan News
2 Min Read
अन्यछत्तीसगढ़देश - विदेश

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को उन्नत खेती के लिए मिल रहा प्रोत्साहन और तकनीकी मार्गदर्शन….आधुनिक कृषि तकनीक और बेहतर फसल प्रबंधन से बढ़ी आमदनी.

By
Hum Vatan News
3 Min Read

गुणवत्ताहीन निर्माण और भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच के लिए लोक निर्माण विभाग ने जांच समिति गठित की.

By
Hum Vatan News
2 Min Read
Previous Next
Hum Vatan News

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य

Follow for More

Quick Links

  • Privacy Policy
  • Contact
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
October 2026
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« Sep    

Hum Vatan News. Nimble Technology Design Company. All Rights Reserved.

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?