Hum Vatan News
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Reading: Supreme Court Railway Compensation : रेल हादसे के पीड़ित परिवार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल का फैसला पलटा
Font ResizerAa
Hum Vatan NewsHum Vatan News
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Have an existing account? Sign In
Follow US
© Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.

Home » Supreme Court Railway Compensation : रेल हादसे के पीड़ित परिवार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल का फैसला पलटा

Featurednationalदेश - विदेश

Supreme Court Railway Compensation : रेल हादसे के पीड़ित परिवार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल का फैसला पलटा

Hum Vatan News
Last updated: July 18, 2026 1:02 PM
By
Hum Vatan News
Share
SHARE
× Popup Image

Supreme Court Railway Compensation: सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे यात्रियों की गरिमा और दुर्घटना मुआवजा मामलों को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि ‘सेकेंड क्लास’ शब्द का इस्तेमाल केवल रेलवे कोच के लिए होना चाहिए, यात्रियों के लिए नहीं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल टिकट बरामद न होने के आधार पर किसी मृतक को वैध यात्री (बोना फाइड पैसेंजर) मानने से इनकार नहीं किया जा सकता।

Contents
Supreme Court Railway Compensation2015 के ट्रेन हादसे का मामलासुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणियांरेलवे को भी दिए सुझाव

Supreme Court Railway Compensation

Supreme Court Railway Compensation
Supreme Court Railway Compensation

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के फैसले को पलटते हुए ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले यात्री के परिवार को ₹8 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर राशि जारी करने के निर्देश दिए। यदि भुगतान में देरी होती है तो दावा दायर करने की तारीख से 8% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

- Advertisement -
HTML5 Icon

2015 के ट्रेन हादसे का मामला

यह मामला नवंबर 2015 का है। मध्य प्रदेश के रहने वाले चंद्रकांत ठक्कर रायपुर से अहमदाबाद की यात्रा कर रहे थे। सफर के दौरान वे अहमदाबाद-हावड़ा मेल से गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद उनका बैग भी गायब हो गया, जिसमें यात्रा टिकट होने की बात कही गई थी।

- Advertisement -
HTML5 Icon

Skullcandy Crusher 1080 ANC : बोस ऑडियो तकनीक और दमदार बास के साथ नया हेडफोन लॉन्च, इतनी है कीमत

टिकट बरामद नहीं होने के कारण रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल और बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उन्हें वैध यात्री मानने से इनकार कर दिया था और मुआवजा देने से मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फैसलों को रद्द करते हुए मृतक की पत्नी लता ठक्कर को ₹8 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेलवे दुर्घटना मुआवजा कानून एक कल्याणकारी कानून है, इसलिए इसकी संकीर्ण नहीं बल्कि उदार व्याख्या की जानी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल टिकट नहीं मिलने से किसी व्यक्ति का वैध यात्री होने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। यदि दावेदार शपथपत्र और अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रारंभिक दावा साबित कर देता है, तो उसे गलत साबित करने की जिम्मेदारी रेलवे की होगी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रेन दुर्घटनाओं की पूरी जिम्मेदारी केवल रेलवे पर नहीं डाली जा सकती। यात्रियों को भी अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और चलती ट्रेन पकड़ने, दरवाजे पर लटककर यात्रा करने जैसी जोखिम भरी गतिविधियों से बचना चाहिए।

रेलवे को भी दिए सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति करने की सलाह दी। अदालत ने कहा कि पर्याप्त मानवबल होने से टिकट जांच, भीड़ नियंत्रण और दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराना अधिक प्रभावी होगा। इससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

TAGGED:Supreme Court Railway Compensation
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Advertisement Carousel

Latest Post

Vikram-1 Launch : भारत के निजी स्पेस सेक्टर में नई उड़ान, पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च को तैयार; PM मोदी ने दी शुभकामनाएं
Featured देश - विदेश
America Wildfire Flood Crisis : जंगलों की आग से घुट रहा अमेरिका, धुएं ने बिगाड़ी हवा, ट्रंप ने दी टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी
Featured international
Vikram-1 Launch : भारत की निजी स्पेस इंडस्ट्री के लिए बड़ा दिन, Vikram-1 Launch पर देश-दुनिया की नजर
Featured national देश - विदेश
Pakistan HIV Crisis : पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल में बड़ा स्वास्थ्य घोटाला, एक सिरिंज से फैला HIV संक्रमण
Featured देश - विदेश
CG NEWS : बिलासपुर में बारिश बनी रेल संचालन की दुश्मन, ट्रैक पर जलभराव से कई लोकल ट्रेनें कैंसिल
Featured छत्तीसगढ़
IND vs ENG 3rd ODI : सीरीज का आखिरी और सबसे बड़ा मुकाबला’ लॉर्ड्स में भारत-इंग्लैंड आमने-सामने, राहुल-कुलदीप की वापसी लगभग तय
Featured खेल
CG GST NEWS : छत्तीसगढ़ के कारोबारियों को राहत’ अब रायपुर में होगी GST अपीलों की सुनवाई, 27 जुलाई से नई व्यवस्था लागू
Featured छत्तीसगढ़
RTE Fee Reimbursement : छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला’ RTE के तहत फीस प्रतिपूर्ति नहीं बढ़ेगी, निजी स्कूलों की मांग खारिज
Featured छत्तीसगढ़

You Might Also Like Related

Featuredदेश - विदेश

20 दिन के अनशन के बाद बिगड़ी तबीयत, दिल्ली पुलिस Sonam Wangchuk को अस्पताल लेकर पहुंची

By
Hum Vatan News
3 Min Read
Skullcandy Crusher 1080 ANC
Featuredtech

Skullcandy Crusher 1080 ANC : बोस ऑडियो तकनीक और दमदार बास के साथ नया हेडफोन लॉन्च, इतनी है कीमत

By
Hum Vatan News
4 Min Read
Featuredमनोरंजन

Jennifer Winget Wedding : ब्राइडल गाउन में दिखीं जेनिफर विंगेट, क्या गुपचुप शादी की तैयारी में हैं एक्ट्रेस?

By
Hum Vatan News
3 Min Read
Previous Next
Hum Vatan News

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य

Follow for More

Quick Links

  • Privacy Policy
  • Contact
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
July 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« Jun    

Hum Vatan News. Nimble Technology Design Company. All Rights Reserved.

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?