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Chhattisgarh Liquor Scam Case 2026 : IAS को जेल में रहना होगा, हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार को बताया समाज के लिए घातक

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Last updated: March 11, 2026 11:55 AM
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Chhattisgarh Liquor Scam Case 2026 , बिलासपुर — छत्तीसगढ़ के चर्चित 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाला मामले में फंसे पूर्व आबकारी आयुक्त और सीनियर IAS निरंजन दास को राहत नहीं मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बुधवार को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने माना कि सरकारी खजाने में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आर्थिक अपराधों में आरोपी की भूमिका मुख्य रही है।
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जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच का फैसला

मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई। बचाव पक्ष ने खराब स्वास्थ्य और अन्य आधारों पर राहत मांगी थी। हालांकि, सरकारी वकील और जांच एजेंसी के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। बेंच ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आर्थिक अपराध समाज के खिलाफ होते हैं। IAS निरंजन दास पर पद का दुरुपयोग कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के पुख्ता आरोप हैं। ऐसे में जांच के इस पड़ाव पर उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।

Contents
जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच का फैसलासरकारी खजाने में हेराफेरी का गंभीर आरोप

सरकारी खजाने में हेराफेरी का गंभीर आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राज्य की जांच एजेंसियों के अनुसार, आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर सिंडिकेट बनाकर उगाही की गई थी। इसमें निरंजन दास पर आरोप है कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर निजी हितों के लिए काम किया। घोटाले की रकम को अवैध रूप से खपाने और अघोषित संपत्ति अर्जित करने के आरोप में वे लंबे समय से जेल में हैं। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से अब उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

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“आर्थिक अपराधों के मामलों में आरोपी की रसूख और गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिका निरस्त की है।”
— विधिक सलाहकार, हाईकोर्ट बिलासपुर

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब निरंजन दास के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही इस कार्रवाई पर आम नागरिकों की नजरें टिकी हैं। स्थानीय निवासियों का मानना है कि रसूखदार अधिकारियों पर ऐसी कार्रवाई से प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। बोदरी स्थित हाई कोर्ट परिसर में आज दिन भर वकीलों और मीडियाकर्मियों की गहमागहमी रही। आगामी दिनों में इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भी फैसले आने की संभावना है।

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