रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के सम्मान एवं कल्याण के लिए बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 25 लाख रुपये तक की अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के मार्गदर्शन और पंजीयन मंत्री O. P. Choudhary की पहल पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया था। अधिसूचना जारी होने के बाद यह नई व्यवस्था प्रभावशील हो गई है।
एक बार ही मिलेगा लाभ
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके निधन की स्थिति में जीवनसाथी को यह छूट केवल एक बार दी जाएगी। यह लाभ 25 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर लागू होगा। यदि संपत्ति का मूल्य इससे अधिक होता है, तो अतिरिक्त राशि पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देना होगा।
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आवास खरीदना होगा आसान
राज्य सरकार का मानना है कि देश की सेवा में समर्पित सैनिकों को यह राहत सम्मान स्वरूप दी जा रही है। वर्तमान में अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय विलेखों पर लगभग 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय होता है। ऐसे में 25 प्रतिशत की छूट मिलने से पात्र हितग्राहियों को आर्थिक राहत मिलेगी और घर खरीदने की लागत कम होगी।
मूल निवासी प्रमाण पत्र जरूरी
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही लाभार्थी को शपथ पत्र भी देना होगा कि वह इस छूट का लाभ पहले नहीं ले चुका है। इसके अलावा संबंधित सैनिक, पूर्व सैनिक या विधवा होने के दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
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सरकार के इस फैसले को सैनिकों के सम्मान और उनके परिवारों को आर्थिक सहारा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


