CG Helmet Rule 2026 , रायपुर — CG Helmet Rule 2026 के तहत अब सिर्फ बाइक चलाने वाला ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाला भी हेलमेट पहने बिना नहीं बच पाएगा। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है—नियम तोड़ोगे, कार्रवाई तय है। हेलमेट पहनना केवल दो पहिया वाहन चालकों के लिए ही नहीं, बल्कि चालक के साथ सवारी करने वाले सहयात्री के लिए भी अनिवार्य है. इसके अलावा बगैर हेलमेट के वाहन की डिलीवरी करने वाले शोरूम वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है. इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त ने अधीनस्थों को पत्र जारी कर प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं।
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सड़क पर अब कोई ढील नहीं
अब तस्वीर बदलने वाली है। पहले अक्सर पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट दिख जाता था। अब ऐसा नहीं चलेगा। विभाग ने निर्देश दिया है कि चालक के साथ सहयात्री के लिए भी हेलमेट अनिवार्य होगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर कोई शोरूम बिना हेलमेट ग्राहक को बाइक डिलीवर करता है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। यानी नियम अब खरीद से लेकर सड़क तक लागू रहेगा। एक ट्रैफिक अधिकारी ने ऑफ रिकॉर्ड कहा, “लोग चालान से बचने के लिए बहाने बनाते थे—अब बहाने नहीं, सिर्फ हेलमेट चलेगा।”
क्या बदलेगा इस फैसले से?
- दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य
- बिना हेलमेट डिलीवरी पर शोरूम जिम्मेदार
- जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश
- मैदान में सख्त चेकिंग की तैयारी
सड़कों पर अक्सर देखा गया—तेज रफ्तार, बिना हेलमेट, और फिर एक पल में हादसा। यह फैसला उसी चक्र को तोड़ने की कोशिश है।


