High Court’ बिलासपुर। जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति को लेकर चल रहा विवाद अब समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर पहले लगाई गई रोक को हटा दिया है। मामले में अहम मोड़ तब आया, जब नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली।
याचिका वापस लिए जाने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं मानते हुए नियुक्ति पर लगी रोक हटाने का रास्ता साफ कर दिया। इस फैसले के बाद संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति को लेकर बनी अनिश्चितता समाप्त होने की उम्मीद है।
नियुक्ति को चुनौती देते हुए दायर की गई थी याचिका
जानकारी के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति को लेकर कुछ पक्षों ने आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति प्रक्रिया और उससे जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर सवाल उठाए थे।
मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इसके बाद शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों की ओर से मामले पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
नियुक्ति पर रोक लगने के कारण प्रशासनिक स्तर पर भी स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा था।
याचिकाकर्ताओं ने वापस लिया मामला
मामले में बाद में नया घटनाक्रम सामने आया, जब याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया। याचिका वापस लेने के बाद नियुक्ति को चुनौती देने वाला मामला प्रभावी रूप से समाप्त हो गया।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन और मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए नियुक्ति पर लगी रोक हटा दी। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया।
शिक्षा विभाग के कामकाज पर पड़ रहा था असर
जिला शिक्षा अधिकारी का पद शिक्षा विभाग के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पद से जिले के स्कूलों, शैक्षणिक गतिविधियों और विभागीय प्रशासन से जुड़े कई कार्य प्रभावित होते हैं।
नियुक्ति को लेकर विवाद और कानूनी रोक के कारण प्रशासनिक कामकाज को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अब रोक हटने के बाद विभागीय कार्यों को सामान्य रूप से आगे बढ़ाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।


