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Twisha Sharma Case : गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ीं’ जमानत के बावजूद जेल से बाहर आने पर रोक, CBI ने उठाए सवाल

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Last updated: September 15, 2026 4:20 PM
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Twisha Sharma Case : नई दिल्ली। ट्विशा शर्मा मामले में आरोपी गिरिबाला सिंह को बड़ा झटका लगा है। मामले में अदालत ने उनकी जेल से रिहाई पर रोक लगा दी है। जमानत मिलने के बावजूद फिलहाल गिरिबाला सिंह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। मामले की सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने केस की गंभीरता और जांच से जुड़े पहलुओं का हवाला दिया।

Contents
जमानत के बाद भी नहीं हो सकेगी रिहाईCBI ने जताई आपत्तिबचाव पक्ष ने क्या कहा?

जमानत के बाद भी नहीं हो सकेगी रिहाई

गिरिबाला सिंह की ओर से अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया गया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने जमानत के पक्ष में दलीलें रखीं। वहीं CBI ने इसका विरोध किया। एजेंसी की ओर से कहा गया कि मामले में जांच से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को देखते हुए आरोपी की रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है।

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117 वर्षों से चली आ रही गणेशोत्सव की परंपरा में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय.

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इसी वजह से फिलहाल जेल से बाहर आने का रास्ता साफ नहीं हुआ है। अदालत के आदेश के बाद गिरिबाला सिंह की रिहाई पर रोक बनी हुई है।

CBI ने जताई आपत्ति

CBI इस मामले की जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने अदालत के सामने जमानत का विरोध करते हुए मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों का उल्लेख किया। एजेंसी का कहना है कि प्रकरण की जांच अभी महत्वपूर्ण चरण में है और ऐसे समय में आरोपी को राहत दिए जाने पर जांच की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका हो सकती है।

हालांकि, मामले में अंतिम निर्णय अदालत की ओर से उपलब्ध रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर लिया जाएगा।

बचाव पक्ष ने क्या कहा?

दूसरी ओर, गिरिबाला सिंह की ओर से पेश बचाव पक्ष ने जमानत के समर्थन में अपनी दलीलें रखीं। बचाव पक्ष की ओर से आरोपी को राहत दिए जाने की मांग की गई। अदालत में दोनों पक्षों की ओर से रखी गई दलीलों और मामले से संबंधित दस्तावेजों पर विचार किया गया।

फिलहाल अदालत के आदेश के चलते गिरिबाला सिंह को जेल में ही रहना होगा।

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