Hum Vatan News
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Reading: Allahabad High Court Corruption Remarks: अवैध निर्माण कराने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग
Font ResizerAa
Hum Vatan NewsHum Vatan News
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Search
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
Have an existing account? Sign In
Follow US
© Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.

Home » Allahabad High Court Corruption Remarks: अवैध निर्माण कराने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग

Featurednational

Allahabad High Court Corruption Remarks: अवैध निर्माण कराने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग

Hum Vatan News
Last updated: July 22, 2026 12:08 PM
By
Hum Vatan News
Share
SHARE
× Popup Image

प्रयागराज: Allahabad High Court Corruption Remarks को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहद कड़ी टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार इस स्तर तक सामान्य हो चुका है कि राम मंदिर में आए दान की कथित चोरी के विवाद से भी लोग शर्मिंदा नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे मामलों से भी समाज नहीं जागता, तो यह ईमानदारी के सबसे निम्न स्तर को दर्शाता है।

Contents
राम मंदिर दान विवाद का किया उल्लेखभ्रष्टाचारियों के लिए कड़ी सजा की जरूरतअवैध निर्माण पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की बातबुलडोजर कार्रवाई पर महत्वपूर्ण निर्देश

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थनंदन की खंडपीठ हमीरपुर के फैमुद्दीन व दो अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने बुलडोजर कार्रवाई की आशंका जताते हुए अदालत से संरक्षण की मांग की थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति श्रीधरन ने अपने 51 पन्नों के फैसले में भ्रष्टाचार पर विस्तृत टिप्पणी की।

- Advertisement -
HTML5 Icon

राम मंदिर दान विवाद का किया उल्लेख

फैसले में न्यायमूर्ति श्रीधरन ने कहा कि दशकों से आम भारतीय भ्रष्टाचार को सामान्य मानने लगा है। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2025 की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का भ्रष्टाचार सूचकांक में पिछड़ना भी समाज को शर्मिंदा नहीं करता। उन्होंने राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित चोरी के विवाद का हवाला देते हुए कहा कि यदि ऐसे मामलों से भी लोगों की संवेदनाएं नहीं जागतीं, तो यह बेहद चिंताजनक स्थिति है।

- Advertisement -
HTML5 Icon

भ्रष्टाचारियों के लिए कड़ी सजा की जरूरत

Allahabad High Court Corruption Remarks के दौरान न्यायमूर्ति श्रीधरन ने कहा कि भ्रष्टाचार के दोषियों के लिए मृत्युदंड जैसे कठोर दंड पर भी विचार किया जाना चाहिए। हालांकि यह टिप्पणी न्यायिक अवलोकन (Judicial Observation) के रूप में की गई है, न कि कोई बाध्यकारी कानूनी निर्देश के रूप में।

Trump Generic Drug Tariff : जेनेरिक दवाओं पर ट्रंप का बड़ा ऐलान, भारत की फार्मा कंपनियों की बढ़ी चिंता

अवैध निर्माण पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की बात

पीठ ने कहा कि नगर निगम और अन्य विकास प्राधिकरणों के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण होते हैं। रिश्वत लेकर नियमों की अनदेखी की जाती है और बाद में कार्रवाई होने पर सबसे अधिक नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। अदालत ने कहा कि यदि अवैध निर्माण गिराए जाएं तो संबंधित दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

बुलडोजर कार्रवाई पर महत्वपूर्ण निर्देश

न्यायमूर्ति श्रीधरन ने अपने फैसले में निर्देश दिया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद दो वर्ष तक किसी आरोपी का घर ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति में तीन वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहा है, तो ध्वस्तीकरण से एक वर्ष पहले नोटिस देकर उसे वैकल्पिक व्यवस्था का अवसर दिया जाए।

हालांकि, इन निर्देशों पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थनंदन ने असहमति जताई। उनका कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट इस प्रकार की निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकता। दोनों न्यायाधीशों के मतभेद के कारण यह मामला अब तीसरे न्यायाधीश के समक्ष भेजा जाएगा।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनके रिश्तेदार आफान खान पर पॉक्सो और धर्मांतरण से जुड़े मामलों में आरोप हैं, लेकिन जिन संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है, उनका उससे कोई स्वामित्व संबंध नहीं है। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि याचिकाकर्ता फैमुद्दीन स्वयं भी संबंधित मामले में जेल जा चुके हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है।

Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link Print
Advertisement Carousel

Latest Post

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज सिविल लाइन स्थित निवास कार्यालय में केबिनेट की बैठक में लिए गए फ़ैसले.
अन्य छत्तीसगढ़ देश - विदेश
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वनोपज के लिए एनपीओपी प्रमाणन प्राप्त करने वाली प्रदेश की पहली महिला किसान उत्पादक कंपनी बनी.
अन्य छत्तीसगढ़ देश - विदेश
Nepal Flood News: नेपाल में प्राकृतिक आपदा से हड़कंप, तेज बहाव में बहे तीन पुल; नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट
Featured देश - विदेश
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हरलीन देओल ने हॉकी अकादमी के खिलाड़ियों से की मुलाकात, दिया मेहनत और आत्मविश्वास का मंत्र.
अन्य छत्तीसगढ़ देश - विदेश
सेवा संकल्प अभियान: ‘निदान-03’ शिविर से संवर रही दिव्यांगजनों की जिंदगी….. सहायक उपकरणों और सुविधाओं का मिल रहा संबल.
अन्य छत्तीसगढ़ देश - विदेश
Chhattisgarh Congress Protest: चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल, सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने की तैयारी
Featured छत्तीसगढ़
Bilaspur Durga Idol Fire: बिलासपुर में दुर्गा प्रतिमा अग्निकांड, आजाद चौक-मंगला चौक के पास हुई घटना
Featured छत्तीसगढ़
Chhattisgarh Double Murder Case: छत्तीसगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी, 48 घंटे में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
Featured छत्तीसगढ़

You Might Also Like Related

Featuredछत्तीसगढ़

Chhattisgarh Cabinet Decision: पूर्व अग्निवीरों की भर्ती को मंजूरी, आदिम जाति विकास विभाग का बदलेगा नाम

By
Hum Vatan News
5 Min Read
Featurednational

Supreme Court Order: शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिरासत में न लें, दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत

By
Hum Vatan News
4 Min Read
Featurednational

Jantar Mantar Protest: दिल्ली में CJP के प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन, 1,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की खबर

By
Hum Vatan News
3 Min Read
Previous Next
Hum Vatan News

Categories

  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • देश – विदेश
  • उद्योग
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य

Follow for More

Quick Links

  • Privacy Policy
  • Contact
  • Disclaimer
  • Terms and Conditions
October 2026
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« Sep    

Hum Vatan News. Nimble Technology Design Company. All Rights Reserved.

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?