Meenakshi Temple Land Scam: तमिलनाडु के मदुरै स्थित प्रसिद्ध Meenakshi Temple से जुड़े एक चैरिटेबल ट्रस्ट की करीब 1.79 एकड़ जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने का मामला सामने आया है। इस जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले में Madurai City Central Crime Branch (CCB) ने 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
फर्जी ट्रांसफर और मॉर्गेज के जरिए कब्जे की साजिश
शिकायत के अनुसार आरोपियों ने जमीन के फर्जी ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन और Mortgage Transaction के जरिए मंदिर की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश रची। यह कार्रवाई मंदिर के संयुक्त आयुक्त एवं कार्यकारी अधिकारी Selladurai और भ्रष्टाचार विरोधी संस्था Arappor Iyakkam की शिकायत के बाद की गई।
तत्कालीन तहसीलदार पर गंभीर आरोप
FIR के मुताबिक, 24 जून 2016 को तत्कालीन Madurai North Tahsildar Anbazhagan ने सरकारी रिकॉर्ड से मंदिर का मालिकाना हक हटाकर अवैध रूप से जमीन का Patta नौ लोगों के नाम ट्रांसफर कर दिया था।
बाद में Revenue Divisional Officer (RDO) ने इस आदेश को रद्द करते हुए जमीन को मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति माना और पट्टा दोबारा मंदिर के नाम करने का निर्देश दिया। इस विवाद पर Madras High Court की मदुरै बेंच में भी मामला लंबित है, जहां अंतरिम रोक लागू है।
कोर्ट के आदेश के बावजूद कराया गया रजिस्ट्रेशन
जांच में सामने आया कि अदालत की रोक के बावजूद 16 अप्रैल 2021 को General Power of Attorney (GPA) का रजिस्ट्रेशन कराया गया। इसके बाद 19 जुलाई 2021 को उसी आधार पर Mortgage Deed भी रजिस्टर कर दी गई।
जांच एजेंसियों का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों और अन्य आरोपियों ने मिलीभगत कर कानूनी प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मंदिर की जमीन हड़पने की कोशिश की।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
CCB ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।


